नागपुर पीठ की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने दिया फैसला
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में नागपुर पीठ की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला (Justice Pushpa Ganediwala) ने 19 जनवरी को यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यौन हमले (Sexual Assault) का कृत्य माने जाने के लिए ‘यौन मंशा से त्वचा से त्वचा का संपर्क होना’ जरूरी है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है।
सेशन कोर्ट ने आरोपी को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी
जस्टिस गनेडीवाला (Justice Pushpa Ganediwala) ने फैसला देते हुए एक सत्र अदालत के फैसले में संशोधन किया। उस फैसले में सत्र अदालत ने 12 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) करने के लिए 39 वर्षीय व्यक्ति को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष और नाबालिग पीड़िता की अदालत में गवाही के मुताबिक, दिसंबर 2016 में आरोपी सतीश नागपुर में लड़की को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर ले गया।
आरोपी ने लड़की को घर ले जाकर की थी छेड़खानी।
जस्टिस गनेडीवाला (Justice Pushpa Ganediwala) ने अपने फैसले में यह दर्ज किया कि अपने घर ले जाने पर सतीश ने उसके वक्ष को पकड़ा और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि आरोपी ने लड़की को निर्वस्त्र किए बिना उसके सीने को छूने की कोशिश की, इसलिए इस अपराध को यौन हमला (Sexual Assault)नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने यह IPC की धारा 354 के तहत महिला के शील को भंग करने का अपराध है। धारा 354 के तहत जहां न्यूनतम सजा एक वर्ष की कैद है, वहीं पॉक्सो कानून के तहत यौन हमले की न्यूनतम सजा तीन वर्ष कारावास है।
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