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Saturday, May 15, 2021

सरकार की नई गाइडलाइंस, DL और RC के कामों को किया आसान घर बैठे ही निपटाएं।

कोरोना वायरस (Coronavirus) का उछाल दूसरी लहर (Corona second wave) में काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार ने देश के कई राज्यों में सख्ती के साथ लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसे में घर से केवल वो ही लोग बाहर निकल सकते हैं, जिन्हें जरूरी सामान लेना हो या काम हो। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) से जुड़ा कोई भी काम करवाना है, तो उसके लिए घबराएं नहीं। क्योंकि आप अपने इस लाइसेंस संबंधित काम को ऑनलाइन भी निपटा सकते हैं।


सरकारी ने जारी की नई गाइडलाइंल (Government released new guidelines)
सड़क और परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ने DL बनवाने और उसे रीन्यूअल करवाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके चलते किसी को भी RTO जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो घर बैठे भी अपनी इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकता है।

ऑनलाइन DL और RC की प्रक्रिया को ऐसे करें पूरा (Complete the process of DL And RC online)
बता दें जिन लोगों को अपना नया लाइसेंस बनवाना है, उनकी नई गाइडलेंस के मुताबिक ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो सकती है। इसका मतलब Learner's license की एप्लीकेशन से लेकर प्रिंटिंग तक का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट्स, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रीन्यूअल के लिए किया जा सकेगा। RC वालों को भी सरकार ने राहत दी है, जिसमें नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) का रीन्यूअल अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा, इसके अलावा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है।

लर्नर्स लाइसेंस को ड्राइविंग टेस्ट के लिए नहीं जाना होगा RTO (Learner's license will not have to go for driving test)
कोरोना महामारी (Coronavirus) के चलते ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) देने के लिए भी किसी को RTO जाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही नागरिक का ट्यूटोरियल के जरिए ऑनलाइन टेस्ट किया जा सकेगा।

DL, RC की वैधता बढ़ाई जा चुकी है (Validity of DL, RC has been increased)
सरकार ने सभी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में बदलाव करने की आखिरी तारीख मार्च के महीने में तय की थी। लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया था। मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के हिसाब से पूरे देश में कोरोना से खराब होते हालात को देखते हुए इन दस्तावेजों को, जो कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे, उन्हें अगली 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा।

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